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भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषताएं
अधिनियम के अनुसार, आयकर को केंद्र सरकार को राजस्व के स्रोत के रूप में रखा गया था। विधायिका की सहमति के बिना विधायी विधेयकों को वायसराय की मंजूरी के तहत पारित किया जाना था। अधिनियम ने पहली बार भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया।